संगरुर, 8 फरवरी (निस)
भले ही कोटकपूरा और बहबल कलां गोलीकांड की सुनवाई कर रही फरीदकोट अदालत ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि किसी भी पक्ष को इन मामलों की सुनवाई स्थगित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने अनावश्यक तारीखें मांगी हैं, जो जरूरी नहीं है। इसी बीच इन मामलों में आरोपी आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि कोटकपूरा और बहबल कलां गोलीकांड में उनके खिलाफ पेश किए गये चालान को रद्द किया जाए। इससे पहले फरीदकोट से पूर्व एसएसपी सुखमिंदर सिंह मान ने अपने खिलाफ चालान रद्द करने की भी मांग की थी। कोर्ट इन मामलों पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। अदालत ने पंजाब सरकार को अगली सुनवाई से पहले उमरानंगल द्वारा दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा अदालत में मौजूद थे, जबकि सुखबीर सिंह बादल, परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एसएसपी सुखमिंदर सिंह मान और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। उल्लेखनीय है कि कोटकपूरा गोलीकांड की जांच एसआईटी कर रही है। एक के बाद एक पेश की गई चालान रिपोर्ट की कार्रवाई के दौरान बहबल इंसाफ मोर्चा के नेता सुखराज सिंह न्यामीवाला ने अल्टीमेटम दिया कि बहबल कलां गोलीकांड की भी चालान रिपोर्ट पेश की जाए। पहले बहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड के मामलों की सुनवाई अलग-अलग होती थी, लेकिन अब कोर्ट बहबल कलां गोलीकांड के एक और कोटकपूरा गोलीकांड के दो यानी कुल 3 मामलों की सुनवाई कर रही है।