ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 13 फरवरी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद राजमार्ग पर नाकेबंदी करने पर हरियाणा राज्य से मौखिक रूप से सवाल किया। बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि किसान राजमार्गों से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें आंदोलन करने और इकट्ठा होने का अधिकार है। पीठ ने सवाल किया, ‘आप किस आधार पर सड़कें अवरुद्ध कर रहे हैं? कारण क्या हैं? क्या वे हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं?’ धरातत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने दिल्ली एनसीटी को भी मुकदमे में एक पक्ष बनाया और दो किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाया। पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए तय करते हुए पंजाब, हरियाणा और केंद्र से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। पीठ ने सभी पक्षों से मिल-बैठकर मुद्दे को सुलझाने और होने वाले प्रदर्शनों के लिए दोनों राज्यों द्वारा क्षेत्रों की पहचान करने का भी आह्वान किया। पीठ ने साथ ही कहा कि राज्य को इसमें कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि सड़क पर हर किसी की सुरक्षा करना उसका समान कर्तव्य है।