सोनीपत, 19 फरवरी (हप्र)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) किम्मी सिंगला की अदालत ने अवैध शस्त्र अधिनियम के मामले में सुनवाई के बाद गैंगस्टर रामकरण बैंयापुरिया को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
पुलिस ने उसके बंद घर से राइफल, टूटा रिवाल्वर व 606 कारतूस बरामद किये थे।
इस पर तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने 20 मार्च, 2021 को सदर थाना पुलिस को शिकायत दी है कि 18 मार्च, 2021 को रोहतक की सुनारिया जेल से अवैध शस्त्र अधिनियम में पेशी के लिए आए गैंगस्टर अजय उर्फ बिट्टू बरोणा को कैदी वाहन में रोहतक के सिपाही महेश कुमार ने तीन गोली मार दी। जिस पर उसे मौके से ही काबू करने के बाद उसके खिलाफ हत्या की कोशिश व अवैध शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी ने कबूल किया था कि इसके लिए गांव बैंयापुर निवासी गैंगस्टर रामकरण ने ही उसे अवैध हथियार व 50 हजार रुपये भी दिए थे। इसके लिए 50 लाख रुपये में सुपारी तय हुई थी। मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर उसके घर की तलाशी ली थी।