रेवाड़ी (हप्र)
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्ति सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 6 सितम्बर 2021 को जाटूसाना थाना में दोषी सोनू उर्फ छंगा निवासी चांगरोड झोझू कलां चरखी दादरी के खिलाफ दर्ज हुआ था। जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने इस केस की पैरवी की और पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दर्ज एफआईआर के अनुसार जाटूसाना क्षेत्र की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ शोषण किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह मामला अदालत में लंबित था। जिसका निपटारा करते हुए न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी ठहराए गए सोनू को 20 साल कैद की सजा व 37 हजार रुपये जुर्माने का दंड सुनाया है।