नयी दिल्ली, 18 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा। आत्मसमर्पण करने के लिए एक हफ्ते का वक्त देने का अनुरोध भी अदालत ने ठुकरा दिया। इसके कुछ घंटे बाद शाम को वह तिहाड़ जेल पहुंच गये।
जैन अंतरिम जमानत पर बाहर थे। शीर्ष अदालत ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले अदालत ने 26 मई 2023 को चिकित्सा आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि बार-बार बढ़ाई जाती रही। जैन ने नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।