रोहतक (हप्र) : बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा ने जिला बार एसोसिएशन रोहतक में वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाने के मामले में पहली कड़ा संज्ञान लेते हुए पूर्व प्रधान लोकेंद्र फौगाट पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही लाेकेंद्र फौगाट जोजो का लाइसेंस रद्द करने के लिए अनुशासन कमेटी कोे भेजा गया है। वहीं, पूर्व सचिव रोहित सुहाग को एक अंतिम मौका दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि रोहित सुहाग हर तारीख पर पहुंचे हैं और युवा वकील हैं, इसलिए उन्हें एक अंतिम मौका दिया जाता है। अब इनकी सुनवाई 7 अप्रैल को की जाएगी। वहीं, रविवार देर शाम पूर्व प्रधान लोकेंद्र फौगाट जोजो के एडवोकेट नवीन कुमार सिंघल ने बताया कि उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में एडवोकेट एक्ट 1961 की 48ए के तहत रिविजन पीटिशन दायर की थी जिसमें 23 मार्च के आदेशों पर रोक लगा दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई 2024 को की जाएगी।