सोनीपत, 10 अप्रैल (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने ट्रेन में महिला मोबाइल, आभूषण व नकदी से भरा पर्स छीनने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 9 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के गांव नंगला चंदन निवासी देवी सिंह ने 27 सितंबर, 2019 को रेलवे थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी पत्नी सर्वेश देवी के साथ ट्रेन में मथुरा से चंडीगढ़ जा रहे थे। जब वह तड़के तीन बजे राजलूगढ़ी, सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो एक युवक अचानक उनकी पत्नी का पर्स छीनकर भाग गया था। पर्स में उनके दो मोबाइल, सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, साढ़े चार हजार रुपये व कागजात थे। उन्होंने मामले से चंडीगढ़ जीआरपी को अवगत कराया था। जहां से शून्य एफआईआर दर्ज कर सोनीपत पुलिस को भेजी थी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी गांव बारोटा निवासी आशीष उर्फ आशु को गिरफ्तार किया था। उससे 39 सौ रुपये की नकदी बरामद कर गई थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को झपटमारी के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है।