नयी दिल्ली (एजेंसी)
कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने उन्हें अयोग्य करार देने के हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होगा। छह पूर्व विधायक अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। छह असंतुष्ट विधायकों – सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था।