सफीदों, 27 मई (निस)
शहर में खानसर चौक के करीबी एक प्राइवेट अस्पताल में गर्भपात करने का मामला सामने आने पर सिटी पुलिस ने डिप्टी सीएमओ जींद डॉ. पालेराम की शिकायत पर अस्पताल संचालक व एक महिला स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। सफीदों पुलिस को दी शिकायत में डिप्टी सीएमओ ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि अनुज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भ्रूणहत्या का गैरकानूनी कार्य होता है। सूचना के आधार पर सिविल सर्जन जींद द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन जींद पालेराम कटारिया, चिकित्सा अधिकारी डा. दीपक, महिला चिकित्सक डा. प्रीति, डा. ज्योति भोरिया, विकास लीगल एडवाइजर, पीसी पीएनडीटी विकास को शामिल किया गया। टीम को सूचना मिली कि 26 मई को एक गर्भवती महिला अनुज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खानसर चौक सफीदों में गर्भपात के लिए दाखिल की गई। इस सूचना पर टीम सायंकाल अस्पताल पहुंची जहां आईसीयू में एक महिला मिली। शिकायत में डिप्टी सीएमओ डा. पालेराम कटारिया ने कहा कि अनुज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संचालक विकास व अस्पताल में कार्यरत सीमा ने एमटीपी एक्ट 1971 की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन किया है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन धाराओं व आईपीसी की धारा 34, 420, 336 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले सिटी थाना प्रभारी ईश्वर सिंह का कहना है कि अस्पताल को गर्भपात करने की मान्यता नहीं थी और जो दवाइयां बरामद हुई हैं वे भी बैन है। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।