शिमला, 28 मई (हप्र)
जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के करछम वांगतू बिजली प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को अब 18 फीसदी मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली मुफ्त बिजली से जुड़े मामले में बड़ा झटका दिया है। अब इस प्रोजेक्ट से प्रदेश सरकार को 18 की बजाए 13 फ़ीसदी ही बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जे.एस. डब्ल्यू कंपनी के किन्नौर जिला में स्थित करछम वांगतू बिजली प्रोजेक्ट की याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार को इस प्रोजेक्ट द्वारा दी जारी रही 18 फीसदी मुफ्त बिजली को घटा कर केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेशानुसार वसूलने के आदेश दिए। कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू ऊर्जा सचिव व ऊर्जा निदेशालय को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार को दी गई 18 प्रतिशत मुफ्त बिजली को भी एडजस्ट करें।