नयी दिल्ली, 29 मई (एजेंसी)
आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसने इस पर 31 मई को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। कुमार ने अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने गिरफ्तारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के विरुद्ध बताया है। कुमार ने अपनी ‘अवैध’ गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे और गिरफ्तारी का निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की। सोमवार को कुमार की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था।