गुरुग्राम, 30 मई (हप्र)
मनोरंजन कंपनी पर गुरुग्राम के सेक्टर-29 और 52ए में दुकानों/अन्य स्थान के आवंटन का वादा कर करीब 1500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपए से अधिक एकत्र करने का आरोप है।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बृहस्पतिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत नोएडा के लोकप्रिय जीआईपी मॉल समेत गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित मनोरंजन पार्क और मनोरंजन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की 290 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। ईडी ने सोशल साइट एक्स पर कहा कि कंपनी इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड (इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) की होल्डिंग कंपनी) ने गुरुग्राम के सेक्टर-29 और 52ए में दुकानों/अन्य स्थान के आवंटन के वादे पर लगभग 1500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपए से अधिक एकत्र किया। इस परियोजना को कंपनी तय समय सीमा में पूरा नहीं कर पाई।
आरोप है कि निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान भी नहीं किया गया। इसके अलावा कंपनी ने न केवल निवेशकों के पैसे हड़पे बल्कि निवेशकों के फंड का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया। आरोप है कि प्रमोटर निदेशकों और ईओडी (खरीदने वाली इकाई) के बीच पिछली तारीख में समझौता किया गया था, जिससे कि आईआरएल की बैलेंस शीट से व्यावसायिक एडवांस मनी को खत्म किया जा सके।
अन्य जगहों पर कर दिया निवेश
ईडी ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में मनोरंजन कंपनी की परियोजना के सेक्टर 29 और 52-ए के निवेशकों को निवेशकों के फंड को अन्य संस्थाओं के साथ एम्यूजमेंट पार्क बनाने व फिर सस्ते दामों पर कंपनी को बेचने के अलावा निवेशकों की सभी देनदारियों से छुटकारा पाने के पूर्व नियोजित इरादे से इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड की 291.18 करोड़ रुपए की संपत्ति एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड में ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल (जीआईपी) नोएडा में 393737.28 वर्ग फुट के अनसोल्ड कमर्शियल स्पेस, एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड, रोहिणी के नाम पर 45966 वर्ग फुट के कमर्शियल स्पेस और जयपुर के दौलतपुर गांव तहसील में 218 एकड़ जमीन पर लीज पर ली। जो इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम पर है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 28 मई को आदेश जारी किया गया था। इसके बाद बृहस्पतिवार को कुर्की की कार्रवाई की गई।