नयी दिल्ली, 31 मई (एजेंसी)
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत कथित आबकारी घोटाले से संबंधित एक धनशोधन मामले में चिकित्सा के आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शनिवार को सुनवाई कर सकती है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि वह एक जून तक केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूर की गयी अंतरिम जमानत की अवधि एक जून को ही समाप्त हो रही है। अदालत ने ईडी को इस मामले में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सात जून तक जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।