सोनीपत, 1 जून (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
खरखौदा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जनवरी, 2023 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उनकी पौत्री आठवीं कक्षा की छात्रा थी। 23 जनवरी, 2023 को सुबह उनकी पौत्री स्कूल के लिए गई थी, उसके बाद वह वापस नहीं लौटी थी। उन्होंने अपने स्तर पर जांच की थी तो पता लगा था कि उनकी पौत्री को जयदीप नाम का युवक बहकाकर ले गया है। उन्होंने पुलिस का अवगत कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। जांच में पता लगा था कि आरोपी किशोरी को चंडीगढ़ लेकर गया था। तत्कालीन एएसआई वेदपाल की टीम ने 26 जनवरी, 2023 को आरोपी जयदीप को गिरफ्तार कर लिया था। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर दिया था। जहां उसे जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी जयदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में 7 साल कैद व 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।