बरनाला, 2 जून (निस)
जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर ने धारा 144 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते जिले में प्रीगैबलिन 300 मिलीग्राम (सिग्नेचर) कैप्सूल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि दवा विक्रेता दवा देने के समय पर्ची पर अपनी मोहर लगाएगा और दवा देने की तारीख भी दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन के पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में यह आदेश जारी किया है। सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कैप्सूल का सेवन लोगों द्वारा मेडिकल ड्रग के रूप में किया जा रहा है।
एक अन्य आदेश में उन्होंने जिले में ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट या स्टंट के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें ट्रैक्टरों और संबंधित प्लेटफार्मों के खतरनाक अध्यक्षों के स्टंट के दौरान युवाओं की मौत भी हुई है। ये आदेश 25 जून तक लागू रहेंगे।