गुरुग्राम, 9 जून (हप्र)
गैंगस्टर संदीप गाड़ौली की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अभिजीत समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय कर दिए हैं। अभिजीत पर हत्या और ऑर्म्स एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम हुए है, जबकि हेमराज, बलराज, राजुकमार और रवि बांगा पर सबूत मिटाने के आरोप हैं। प्रवेश पर आर्म्स एक्ट के तहत आरोप दर्ज हुए हैं। सभी आरोपियों ने उन पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए ट्रायल चलाने को कहा है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विरेंद्र मलिक की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। इस दौरान, सरकारी गवाह बनी मेघा की कोर्ट में गवाही होगी। आरोप है कि दो जनवरी को बस स्टैंड के पास होटल में अभिजीत ने मॉडल दिव्या पाहुजा के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। होटल में मौजूद राजकुमार और हेमराज से शव को कार में रखवाया था। अभिजीत के दोस्त बलराज और रवि बांगा ने शव को पंजाब में फेंका था।