हिसार, 18 जून (हप्र)
करीब सवार चार साल पहले गनमैन द्वारा कथित तौर पर पिस्तौल से गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को हिसार की अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में डीएसपी कप्तान सिंह ने एक मई, 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था जिसके बाद से ही डीएसपी जेल में है।
अदालत ने हत्या के इस मामले में कुल पांच पुलिस कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से जींद के कौथ इंचार्ज ईएसआई सतीश कुमार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी जबकि जांच अधिकारी एएसआई रविंद्र ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद डीएसपी कप्तान सिंह, दूसरे गनमैन कांस्टेबल कुलदीप ने एक मई को आत्मसर्पण कर दिया था जबकि सब इंस्पेक्टर विनोद ने बाद में आत्मसर्पण किया था।
जांच में विरोधाभास
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन कांस्टेबल विक्रम ने 16 अप्रैल, 2020 को हिसार में अपनी पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी। जांच के बाद जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या मोगरा/सोटा (हैवी वुडन लॉग) से की थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर दो प्रवेश घावों का और दो निकास घावों का जिक्र है। 19 मई, 2020 को प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट में इन घावों को गोली लगने के घाव बताए गए थे। जांच में विरोधाभास होने के चलते डीएसपी समेत पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज हुआ था।