सोनीपत, 1 जुलाई (हप्र)
भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस ने प्रदेश का लूट का पहला मुकदमा सोनीपत में दर्ज किया है। सोनीपत की सदर थाना पुलिस ने बिजली कर्मी से लूट के एक मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 (4) के तहत आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है।
इससे पहले लूट के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के तहत केस दर्ज होता था। अब चूंकि 1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं, तो अब आपराधिक मुकदमे भारतीय न्याय संहिता की नयी धाराओं के तहत किए जाने लगे हैं। जिस धारा 309 (4) के तहत सोनीपत की सदर थाना पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है, उसमें आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें 14 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
यह है मामला
मामले के अनुसार गांव बड़वासनी के रहने वाले मंजीत ने सोनीपत की सदर थाना पुलिस को बताया कि वह बिजली विभाग में गांव भठगांव के पावर हाउस पर एएलएम के पद पर कार्यरत है। वह रात को अपनी ड्यूटी पर था।
इस दौरान उसके पास गांव रतनगढ़ ट्रांसफार्मर की बिजली की शिकायत आई। वह शिकायत के समाधान के लिए रात करीब 12 बजकर 25 मिनट पर अपनी बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ जा रहा था, जब वह भठगांव व रतनगढ़ के बीच पहुंचा तो सड़क पर तीन-चार युवक वहां खड़े हुए थे। उन्होंने उसकी बाइक रूकवा ली।
एक युवक ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बाकियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसकी जेब से मोबाइल छीन लिया व उसकी बाइक लूटकर फरार हो गए। सदर थाना पुलिस प्रभारी सेठी मलिक ने बताया कि पीडि़त की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 (4) के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला प्रदेश स्तर का है।