शिमला, 1 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी शारीरिक शिक्षा की प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया है। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को फिर से परीक्षा आयोजित करने की छूट दी है। कोर्ट ने प्रवेश परीक्षा को यूजीसी नियम 2022 के नियम संख्या 5(2)(ii) के विपरीत पाया। अक्षय कुमार सहित 10 प्रार्थियों का आरोप था कि उक्त यूजीसी नियम के तहत परीक्षा में 50 प्रतिशत प्रश्न अनुसंधान पद्धति और 50 प्रतिशत प्रश्न विषय-विशिष्ट के होने थे, परंतु विश्वविद्यालय ने 80 प्रश्नों की प्रवेश परीक्षा में मात्र 10 प्रश्न ही अनुसंधान पद्धति के पूछे जबकि इनकी संख्या 40 होनी चाहिए थी। परीक्षा का परिणाम 27 मई को घोषित किया गया था।