श्रीनगर, 3 जुलाई (एजेंसी)
निर्वाचन आयोग ने नवनिर्वाचित सांसद शेख अब्दुल रशीद को जम्मू कश्मीर में बारामूला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उनके चुनावी खर्च विवरण में अधिक विसंगति को लेकर एक नोटिस भेजा है। उन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है और आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में वह जेल में हैं। आयोग ने उनसे दो दिन के अंदर जवाब देने को कहा है।
बारामूला के जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने रशीद द्वारा सौंपे गये चुनाव खर्च विवरण को रेखांकित करते हुए नोटिस जारी किया। रशीद ने विवरण में 2.10 लाख रुपये चुनावी खर्च होने का उल्लेख किया है, जबकि चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा दिये रिकॉर्ड के अनुसार खर्च की रकम 13.78 लाख रुपये है। रशीद को 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल मिली है, जिस दौरान पुलिसकर्मी भी उनके साथ होंगे। नोटिस में रशीद या उनके प्रतिनिधि को दो दिन के भीतर जिला व्यय निगरानी समिति के समक्ष उपस्थित होकर उक्त विसंगति पर ध्यान देने और निर्वाचन आयोग को समय पर व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि चुनावी व्यय की सही जानकारी नहीं दिये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।