शिमला, 4 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से लागू हुए नये आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने नये आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 और 351(2) के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए पहली जमानत दी है।
प्रार्थी बलदेव सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में 1 जुलाई को उपरोक्त आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि देशभर में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानूनों को अमल में लाते हुए पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है। पुराने कानूनों में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 30 जून तक लागू रहे। इन कानूनों के तहत चल रहे पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही निपटाए जाने हैं।