विनोद लाहोट/निस
समालखा, 4 जुलाई
आरटीआई एक्ट के तहत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त प्रो.(डॉ) जगबीर सिंह ने 4 पालिका सचिवों का वारंट जारी कर 15 जुलाई को चंडीगढ़ तलब किया है। एसपी सोनीपत को इन चारों पालिका सचिवों के खिलाफ जमानती वारंट भेज कर चंडीगढ़ निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिये हैं। इन पालिका सचिवों में नगरपालिका कुंडली के सचिव पवित्र गुलिया, घरौंडा नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश, रानियां (सिरसा) पालिका सचिव आशीष कुमार व सोनीपत नगर निगम के प्रोजेक्ट ऑफिसर राकेश कादियान शामिल हैं।
यह है मामला : आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने 16 मई 2020 को समालखा नगर पालिका में आरटीआई लगाकर सफाई कार्यों के ठेके के बारे में सूचना मांगी थी। आरोप है कि चारों पालिका सचिवों ने समालखा नगर पालिका में पालिका सचिव पद पर अपनी नियुक्ति के दौरान इस आरटीआई का कोई जवाब तक नहीं दिया। राज्य सूचना आयोग ने 9 फ़रवरी 2021, 2 मार्च 2921 व 15 मार्च 2022 को समालखा नगर पालिका के सचिव पवित्र गुलिया को 15 दिन में सूचनाएं देने के आदेश दिये और उनके खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माने का नोटिस जारी किये। पालिका सचिव पवित्र गुलिया ने न तो सूचना सूचना दी और न ही नोटिस का जवाब दिया। इसके बाद नगर पालिका समालखा में सचिव पद पर तैनाती के दौरान पालिका सचिव रवि प्रकाश,आशीष कुमार व राकेश कादियान ने भी कोई सूचना नहीं दी।
राज्य सूचना आयुक्त प्रो. (डा.) जगबीर सिंह ने एसपी सोनीपत को इन चारों के खिलाफ जमानती वारंट भेज कर इनको पेश करवाने के आदेश दिये हैं।