शिमला, 9 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एनआईटी हमीरपुर में चिट्टे की ओवरडोज से छात्र की मौत से जुड़े मामले में सह-आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अपने निर्णय में कहा कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता। सरकार ने इस मामले के अन्य आरोपी रजत शर्मा की जमानत याचिका रद्द होने का हवाला देते हुए इस याचिका को भी खारिज करने की अपील की थी। इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी और प्रार्थी पर लगे आरोप भिन्न हैं। इनकी भूमिका भी अलग-अलग दर्शाई गई है। सरकार की यह भी दलील थी कि यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस मामले के मुख्य आरोपी कुलविंदर सिंह उर्फ काका को गिरफ्तार करने में मुश्किल हो सकती है।