सोनीपत, 9 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.नरिंद्र कौर ने बैंक कैशियर को गोली मारकर 70 लाख रुपये लूटने की कोशिश करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। एक दोषी पर 25 हजार व दूसरे को 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मामले में 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि सोनीपत के दिल्ली रोड स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर सुरेंद्र सिंह मलिक ने 27 अक्तूबर, 2017 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सिक्योरिटी गार्ड साहब सिंह के साथ कार में सवार होकर पानीपत शाखा में जा रहे थे। उन्हें गन्नौर से होते हुए जाना था। जब वह दोनों देवडू रोड पर पहुंचे तो कार सवार बदमाशों ने उनकी कार को रुकवाने की कोशिश की। कार नहीं रोकने पर बदमाशों ने कार को टक्कर मारकर उन्हें रुकवा दिया। उसके बाद बैंक कर्मी से 70 लाख रुपये लूटने की कोशिश की। इसी बीच कार में सवार सिक्योरिटी गार्ड ने बदमाशों पर फायर कर दिया।