शिमला, 12 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सड़े गले सेबों की समस्या से निपटने के लिए निर्धारित स्थानों का ब्योरा कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने एचपीएमसी को भी आदेश दिए हैं कि वह बताए की इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या वैज्ञानिक प्रबंधन उपाय करने जा रहे हैं। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके लिए अन्य प्रतिवादियों से विचार विमर्श कर शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की है। कोर्ट को बताया गया था कि सड़े सेबों का निपटान कंपोस्टिंग या ठोस अपशिष्ट के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा करने से प्रदेश में न तो दुर्गंध की समस्या रहेगी और न ही सड़े सेबों की डंपिंग की। कोर्ट ने पिंजौर-परवाणू हाईवे पर सड़े हुए सेब के ट्रकों को खड़े करने पर संज्ञान लिया है।