डबवाली, 12 जुलाई (निस)
प्रदेश में 20 वर्षों से अधिक पुराने नगर परिषद किरायेदारों को स्वामित्व हक-हकूक मिलने के बाद वंचित दुकानदार भी जाग उठे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से योजना की नियमावली में बदलाव की मांग की है। दरअसल सरकार की नियमावली में स्वामित्व हक के लिए 31 दिसंबर 2022 तक 20 वर्ष तक की अवधि तक नगर परिषद का किरायेदार होना जरूरी है। दुकानदारों की माने तो उक्त शर्त के चलते अकेले डबवाली में ही इस योजना से वंचित रहे दुकानदारों की संख्या 300 से अधिक है, जबकि पूरे हरियाणा में यह संख्या हजारों में है।
दुकानदारों का कहना है कि योजना में तिथि 31 दिसंबर 2022 तक शर्त न्याय-संगत नहीं है, तय तिथि की बजाय योजना को 20 वर्ष के समय में तबदील किया जाये। डबवाली का मामला है कि नगर सुधार मंडल डबवाली (भंग) द्वारा करीब वर्ष 2001-02 में नगर परिषद किरायेदारों को दुकानों के पीछे 10-10 फुट एक्सटेंशन जगह किराये पर मुहैया करवाई गयी थी। सरकार के नियमों के चलते यह दुकानदार योजना की मौजूदा शर्तों पर खरे नहीं उतरते।
बता दें कि डबवाली में नगर परिषद की कुल 455 दुकानें हैं। गत दिवस उक्त तिथि से पूर्व के 220 नप किरायेदारों को कलेक्टर रेट पर स्वामित्व पत्र वितरित हुए हैं। डबवाली में स्वामित्व के बतौर हकदार 323 किरायेदार नप द्वारा चिन्हित हैं।