पंचकूला, 12 जुलाई (हप्र)
हरियाणा पेंशनर्स समाज पंचकूला के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को जिला उपप्रधान हरशरण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केसी भारद्वाज ने बताया कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन कम्युटेशन कटौती 12 वर्ष के बजाय 15 वर्षों में किए जाने पर रोक लगा दी है और मामले में सुनवाई 21 अगस्त 2024 निश्चित की है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जून को प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मचारी व अधिकारियों को सेवा में 365 दिन पूरे करने उपरांत एक नेशनल वार्षिक वृद्धि दिए जाने बारे ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसे केंद्र सरकार के कई विभागों ने लागू भी कर दिया है, परंतु हरियाणा सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। भारद्वाज ने कहा कि सरकार समय रहते इन दोनों बिंदुओं पर तत्काल सकारात्मक कार्यवाही करे ताकि 3 लाख पेंशनर्ज के रोष को दूर किया जा सके। इसके साथ ही संगठन सचिव जयपाल नांदल ने कहा कि सरकार ने अभी तक 65,70 व 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनर की मूल पेंशन में 5 ,10 व 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं की है। इसी प्रकार चिकित्सा भत्ता1000 से बढक़र 3000 प्रतिमाह नहीं किया है, फैमिली पेंशनर्स को एलटीसी की सुविधा प्रदान नहीं की है। बैठक में हरशरण सिंह, केसी भारद्वाज, जयपाल नांदल, आरएस सैनी, आजाद दिलेर, धनसिंह मेहला, सोमनाथ भारद्वाज, भूपेंद्र सचदेवा, एचके शर्मा, अतर सिंह, बलिहार अली, सरदारी लाल, महावीर मान, अनुराग श्रीवास्तव शामिल रहे।