नयी दिल्ली, 13 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि प्रशासनिक निकायों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता उनके निर्धारित कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के वास्ते उनकी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। पीठ ने कहा, ‘आयोग की पीठों के गठन से संबंधित नियम बनाने की मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों को बरकरार रखा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्तियां आरटीआई अधिनियम की धारा 12(4) के दायरे में हैं।’ पीठ ने कहा कि ये नियम आयोग के कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस फैसले के दौरान की जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के निर्णय को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा तैयार किए गए केंद्रीय सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2007 को रद्द कर दिया था तथा कहा था कि सीआईसी को आयोग की पीठ गठित करने का कोई अधिकार नहीं है।