चंडीगढ़, 13 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। ये अधिकारी 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स व 75 माइक्रान से कम मोटाई वाले पालीथिन के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल के मामले में कार्रवाई कर सकेंगे। शहरी स्थानीय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार की तरफ से जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम आयुक्त, जिला नगरपालिका आयुक्त, अपर आयुक्त, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी।