चंडीगढ़, 13 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस कर्मचारियों को तोहफा दिया है। प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों को दोगुना दैनिक यात्रा भत्ता मिलेगा। गृह विभाग दैनिक यात्रा भत्ते को महीने में 20 दिन तक बढ़ा दिया है। अभी महीने में 10 दिन का यात्रा भत्ता दिया जा रहा था। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सभी पुलिसकर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक यात्रा भत्ता महीने में 20 दिन किया जाएगा।
पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे। पुलिस कर्मचारियों को अमूमन ड्यूटी के चलते प्राय: 10 दिन से अधिक समय तक स्टेशन से बाहर रहना पड़ता है। कभी-कभी तो यह अवधि 20 दिन से भी अधिक हो जाती है। इसलिए लंबे समय से दैनिक यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग उठ रही थी। पुलिस कर्मचारियों का दैनिक यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए पिछले महीने 27 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है।