नयी दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका पर अलग रह रहीं उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को सोमवार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। उमर ने क्रूरता के आधार पर तलाक याचिका दायर की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी करके छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह विवाह ‘समाप्त’ हो चुका है क्योंकि वे पिछले 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है।