नयी दिल्ली, 16 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन मामलों की जांच और इसमें शामिल संस्थाओं के पट्टे समाप्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि यदि राज्य छह सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पीठ ने मामले को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता एम. अलगरसामी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिका 2018 की है। उन्होंने कहा कि इन चार राज्यों ने नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अवैध रेत खनन की स्थिति पर हलफनामा दाखिल नहीं किया है।