नयी दिल्ली, 16 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सीबीआई तथा ईडी से जवाब मांगा। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने यह दलील देते हुए जमानत देने का अनुरोध किया है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा उसी चरण पर है जिस चरण पर पिछले साल अक्तूबर में था। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गयी। सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टचार तथा धन शोधन के मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए भी एक याचिका दायर की है। पीठ में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी।