नयी दिल्ली (एजेंसी) : राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों को वाहन के विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने से रोकने के लिए एनएचएआई ने दोगुना टोल वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहन जिनमें अंदर से सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होगा, और वे टोल लेन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें दोगुना टोल देना होगा। एनएचएआई ने कहा कि जानबूझकर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। ‘सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतियों को एसओपी जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा सके।’ कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार नहीं लगाया गया है, वह ईटीसी लेनदेन करने का हकदार नहीं है और उसे काली सूची में भी डाला जा सकता है।