शिमला, 18 जुलाई (हप्र)
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, नयी ब्रॉडगेज रेललाइन के लिए जारी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना समय पर अंतिम रूप न देने के चलते रद्द हो गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रारंभिक अधिसूचना के 12 महीने के पश्चात अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने वाली दूसरी यानी आखिरी अधिसूचना को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया व एकल पीठ के फैसले को पलट दिया।
एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए 1 मार्च, 2023 को जारी इस अधिसूचना को प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने की तारीख से 12 महीने के पश्चात जारी होने के पश्चात भी कानूनी मान्यता दे दी थी। 1 मार्च, 2023 को जारी इस अधिसूचना के तहत यह घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, अर्थात् भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, नयी ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के लिए अधिग्रहण के तहत 125-4 बीघे यानी 9.42 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कि 63.1 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन अंबाला-सरहिंद-ऊना रेललाइन पर मौजूद भानुपल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के बरमाणा तक जुड़ेगी, जिसकी ट्रैक लंबाई 63.1 किलोमीटर होगी। यह रेल लाइन 20 सुरंगों से होकर गुजरेगी, जिनकी लंबाई 25 किलोमीटर होगी। इसके अलावा 6 किलोमीटर के 24 पुल और 2 किलोमीटर के 2 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।