मोहाली, 18 जुलाई (हप्र )
पति के आत्महत्या करने के बाद पत्नी को दोषी बनाए जाने के मामले की सुनवाई अतिरिक्त एवं जिला सैशन जज की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपों का सामना कर रही रीमा टांडा को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि मृतक धरमिंदर सिंह की मां ने अदालत में अपनी गवाही देते हुए कहा कि उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह चार-पांच लोगों से लिए गए कर्ज की रकम को वापस ना कर पाने के कारण तनाव में था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी रीमा टांडा की धरमिंदर की मौत में कोई भूमिका नहीं है। अदालत ने कहा कि मृतक के भाई और मां ने अभियोजन पक्ष के बयान के विपरीत बयान दिया है। अभियोजन पक्ष ने मृतक के पड़ोसी तक से पूछताछ की थी, लेकिन इन गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का जरा भी समर्थन नहीं किया।