सोनीपत, 19 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए रिश्ते में उसके ताऊ को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मूलरूप उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव क्षेत्र निवासी महिला ने 19 जुलाई, 2023 को राई थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने पति व बच्चों संग राई क्षेत्र में रहती थी। उनके पड़ोस में ही उनके गांव का सुभाष भी रहता था। वह रिश्ते में जेठ लगता है। उनकी देवरानी की मौत होने पर वह अपनी 13 साल की बेटी को जेठ सुभाष के पास देखभाल के लिए छोड़कर अपने गांव चली गई थी। जब वह वापस आए तो बेटी ने बताया था कि ताऊ ने उसके साथ गलत काम किया है।