चंडीगढ़, 19 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के किसी भी मंडल में पांच साल से जमे डिप्टी कलेक्टरों को अब दूसरे मंडल में जाना पड़ेगा। इसी तरह किसी सर्किल में दस साल पूरे कर चुके डिप्टी कलेक्टर को दूसरा सर्किल चुनना होगा।
प्रदेश सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कार्यरत डिप्टी कलेक्टरों के लिए आॅनलाइन स्थानांतरण पालिसी लागू कर दी है। इसके साथ ही स्थानांतरण में अब भाई-भतीजावाद और पर्ची सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसी भी स्थान पर तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके डिप्टी कलेक्टर आॅनलाइन स्थानांतरण में शामिल होने के पात्र होंगे। मेरिट के आधार पर स्थानांतरण होंगे जिसमें सबसे ज्यादा 60 अंक आयु के होंगे। महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा, सैनिक की पत्नी को 10 अंक मिलेंगे। विधुरों, कपल केस, बेहतर प्रदर्शन के मामले में पांच अंक दिए जाएंगे, जबकि खराब कार्य वाले अधिकारियों के सात अंक काटे जाएंगे। दिव्यांगों को 20 अंकों का लाभ मिलेगा।