मनीमाजरा (चंडीगढ़), 19 जुलाई (हप्र)
चार साल पहले ढाई साल के मासूम का गला दबाने के आरोपी मां को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2020 में सेक्टर-45 स्थित गांव बुड़ैल में दोषी महिला ने अपने ढाई साल के मासूम पहले बच्चे का गला दबाया और उसे घर में बेड के अंदर बंद कर दिया। बच्चे का दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी।
सरकारी वकील जेपी सिंह ने दोषी महिला के खिलाफ केस लड़ा। एडवोकेट जेपी सिंह ने अदालत में दलील दी कि एक मां जिसने अपने बच्चे को जो ठीक से बोल नहीं सकता था उसे दर्दनाक मौत दी। इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोषी महिला की पहचान रूपा वर्मा के रूप में हुई है, जबकि ढाई साल के मृतक बच्चे का नाम दिव्यांशु वर्मा था।