जम्मू, 19 जुलाई (एजेंसी)
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की जम्मू पीठ ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ ‘शरारतपूर्ण और महत्वहीन’ याचिका दायर करने के लिए एक पूर्व आईएएस अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अधिकरण के न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा ने आदेश में कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी कुमार रणछोड़भाई परमार द्वारा अपनी सेवा के संबंध में दायर आवेदन केवल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य नौकरशाहों को परेशान करने के लिए था। अधिकरण ने कहा कि यह सेवा से संबंधित मामला है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को पक्षकार बनाने के बजाय परमार ने सिन्हा तथा अन्य प्राधिकारियों को उनके नाम से पक्षकार बनाया। इसने कहा, ‘यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आवेदक जो संविधान और उसके कानूनों का व्यापक ज्ञान रखने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, ने माननीय उपराज्यपाल के खिलाफ राहत की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।’