मुंबई, 20 जुलाई (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी घोषित किया गया है और उससे या उसके गिरोह के साथ किसी तरह का जुड़ाव इस कठोर कानून के प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 11 जुलाई के आदेश में महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा अगस्त 2022 में हिरासत में लिए गए दो आरोपियों को जमानत दे दी। आदेश का विवरण शुक्रवार को उपलब्ध हुआ। एटीएस ने दावा किया है कि फैज भिवंडीवाला और परवेज वईद, दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य थे। भिवंडीवाला के पास से 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। भिवंडीवाला और वईद, दोनों पर आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, यूएपीए तथा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।