शिमला, 22 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भाजपा के 9 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका में उपरोक्त आदेश पारित किए। गौरतलब है कि 24 दिसंबर, 2016 को भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल को एक आरोपपत्र सौंपा था। इस आरोपपत्र में मौजूदा बागवानी मंत्री और किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर जगत सिंह नेगी ने भाजपा के 10 नेताओं के खिलाफ सीजेएम किन्नौर के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2017 में मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। तत्कालीन सीजेएम ने सिर्फ एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को इस मामले में सम्मन जारी किए थे।
इस मामले में बाकी भाजपा नेताओं को समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाईकोर्ट का दवाजा खटखटाया है।