बीबीएन, 23 जुलाई (निस)
नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अभय मंडयाल ने गैर इरादतन हत्या में दोषी मध्य प्रदेश के जिला सिगरौली की तहसील देवसर के पूर्वा गांव के सुभाकर साकेत को 10 साल की कैद व 50,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि दिनांक 7/8 मार्च-2016 की मध्यरात्रि को थाना बद्दी के ठेड़ा से मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। दोषी सुभाकर साकेत व उसके भाई अनिल साकेत आपस में किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे थे। इतने में दोषी सुभाकर साकेत हाथ में तवा लेकर आया और पीड़ित अशरफ अली को मारने लगा। पीड़ित अशरफ को तवा मारने के बाद दोषी सुभाकर कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से भाग गया जिस पर बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।