सोनीपत, 23 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने हथियार के बल पर कार लूट के मामले में दो दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं मामले में एक आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया है।
प्रीत विहार के रहने वाले दीपक ने 25 मार्च, 2018 को सिविल लाइन थाना की सेक्टर-15 चौकी पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त अभिषेक के साथ कार में सेक्टर-12 आउटर पर गए थे। वह कार में बैठे थे कि तभी वहां कुछ युवक आ गये। उन्होंने उन्हें बाहर निकलने की धमकी दी तो उन्होंने विरोध किया। इस पर उन्होंने गोली चला दी और उनके साथी अभिषेक को पीटने लगे। वह बाहर निकले तो उनका मोबाइल छीन लिया गया। बाद मे बदमाश कार लेकर भाग गए थे।
एसटीएफ यूनिट सोनीपत ने सदर थाना सोनीपत के लूट के मामले में मल्हा माजरा के मदन और यूपी के जिला मेरठ के फाजिलपुर स्थित न्यू सैनिक विहार कॉलोनी के विशाल को गिरफ्तार किया था। उन्होंने दीपक के साथ लूटपाट कबूल की थी। साथ ही उनके साथी मूलरूप से बुटाना व घटना के समय सरस्वती विहार सोनीपत निवासी अभिषेक के बारे में पता लगा था। उसे मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। मामले में सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने आरोपी विशाल और मदन को 4-4 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।