चंडीगढ़, 24 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के पंचकूला में कार्यरत तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर शशिकांत पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना आवेदक को सब्सिडी जारी करने में देरी करने और अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने के कारण लगा है। शिकायतकर्ता विपिन सरदाना ने ‘टेस्टिंग इक्विपमेंट असिस्टेंस’ की सब्सिडी जारी न करने को लेकर 25 जुलाई, 2023 को आवेदन किया था। इसके बाद एमएसएमई विभाग द्वारा आवेदन पर बैंक खाता संबंधित जानकारी के विवरण को अपलोड करने की टिप्पणी दी गई। इस कारण आवेदक द्वारा 25 सितंबर, 2023 को सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर दिए गए। आयोग ने जांच में पाया कि सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बावजूद विभाग द्वारा 4 जनवरी, 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं की।