कैथल, 25 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक ने हत्या और लूट के एक मामले में सजा का ऐलान करते हुए दो दोषियों गौरव उर्फ गुरविन्द्र तथा विरेन्द्र उर्फ विशाल निवासी खेड़ी शर्फ अली जिला करनाल को उम्रकैद और 80-80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी केस में एक अन्य रामबीर को 7 साल कैद व 30000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में सुखबीर सिंह निवासी राजौंद ने थाना राजौंद में मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कैसे की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की। कोर्ट फाइल के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखबीर का पिता सुमेर चंद खेड़ी शर्फ अली बैंक से करीब लाख रुपए निकलवा कर आ रहा था तो राजौंद पीएनबी बैंक वाली गली के अन्दर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने सुमेरचंद के साथ मारपीट की और पैसे का थैला छीनकर भाग गए। एडीजे ने केस सुनने के बाद तीनों को दोषी पाया।