सौरभ मलिक/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 26 जुलाई
बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद टोल प्लाजा का सुचारु संचालन न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने चार सप्ताह के भीतर मुद्दे का हल निकालने का वादा किया है। अदालत ने राज्य से 13 सितंबर तक अनुपालन की पुष्टि संबंधी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
संबंधित मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा, ‘समस्या का बार-बार होना सरकार की ओर से संकल्प की कमी और उसके समक्ष लाए गए मुद्दों के प्रति उसके ढुलमुल दृष्टिकोण को दर्शाता है।’ पीठ ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है। साथ ही यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना पुलिस-प्रशासन का काम है। ये टिप्पणियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और वकील आरएस मदन और मयंक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका पर आईं। कोर्ट ने गौर किया कि पिछले साल 15 फरवरी और 12 जुलाई के हलफनामों में आश्वासनों के बावजूद पंजाब सरकार टोल प्लाजा पर गड़बड़ी और नुकसान नहीं रोक पाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के वकील के इस आश्वासन पर ध्यान दिया कि विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला के निर्देश पर टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन मुद्दे का चार सप्ताह के भीतर समाधान निकाल लिया जाएगा।