चंडीगढ़, 26 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के तीन विधायकों की सदस्यता का मामला गरमा गया है। बरवाला से जजपा विधायक जोगीराम सिहाग और नरवाना विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा की सदस्यता रद्द करने की जजपा की शिकायत पर स्पीकर ने दोनों विधायकों को नोटिस दिया हुआ है। वहीं कांग्रेस विधायकों – बीबी बतरा और आफताब अहमद द्वारा तोशाम विधायक किरण चौधरी के खिलाफ दायर की गई याचिका को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने रद्द कर दिया है।
स्पीकर के इस फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायकों की ओर शुक्रवार को स्पीकर को एक बार फिर से शिकायत भेजी गई। इस शिकायत के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दल-बदल मामले को लेकर 2004 में सुनाए गए एक फैसले की कॉपी भी भेजी है। चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में बीबी बतरा और आफताब अहमद ने कहा कि किरण चौधरी के खिलाफ दायर की दल-बदल विरोधी याचिका को स्पीकर ने गलत तरीके से खारिज किया है। उनका आरोप है कि स्पीकर ने संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस के मीडिया चीफ चांदवीर हुड्डा भी मौजूद रहे। आफताब अहमद ने कहा कि स्पीकर ने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर जो फैसला सुनाया है, वह अज्ञानता का प्रतीक है। स्पीकर ने ऐसा करके संविधान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है।
स्पीकर आज देंगे जवाब : कांग्रेस द्वारा किरण चौधरी के खिलाफ याचिका को नियमों के विरुद्ध रद्द करने के आरोपों पर स्पीकर शनिवार को जवाब देंगे। उन्होंने शनिवार को एमएलए हॉस्टल में प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। इस दौरान वे तीनों ही विधायकों के खिलाफ आई शिकायतों पर स्थिति स्पष्ट करेंगे।
स्पीकर से मिले दुष्यंत
पूर्व डिप्टी सीएम व जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के दो विधायकों – जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की। जजपा कार्यालय सचिव रणधीर सिंह की याचिका पर स्पीकर ने दोनों विधायकों को चार सप्ताह का नोटिस भेजा है। इनका जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।