समालखा, 26 जुलाई (निस)
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के आदेश पर शहर की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी श्री तारा एनक्लेव की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रधान नरेश जौरासी सहित आठ पदाधिकारियों के खिलाफ समालखा पुलिस ने जालसाज़ी,गबन, धोखाधड़ी, फ़र्ज़ीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पांच महीने तक कराई गई गहन पुलिस जांच के बाद हुई है। आरोपियों में आरडब्ल्यूए प्रधान नरेश जौरासी, उपप्रधान सुभाष रमन, महासचिव विजेन्द्र कादियान, गांव बिहोली वासी कृष्ण चंद्र शास्त्री, अजीत कुमार कैशियर, मनोज धीमान सचिव, बलबीर राठी, एडवोकेट नवीन गुप्ता शामिल हैं । आगे जांच शुरु होने पर जिला रजिस्ट्रार (फर्म एवं सोसायटी) पानीपत कार्यालय के कर्मचारियों व फ़र्ज़ी ऑडिट रिपोर्ट्स बनाने वाले हरिद्वार के दो चार्टेड अकाउंटेट की भी इस केस में शामिल होने की आशंका है।
आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने गत 15 फरवरी को जिला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत को आरटीआई दस्तावेजों, सबूतों सहित शिकायत देकर आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आरडब्ल्यूए के सदस्य राम कुमार की 4 जून 2017 को हुई मृत्यु के बाद वर्ष 2023 तक आरडब्ल्यूए की कुल 13 बैठकों की कार्रवाई रजिस्टर में उसके फ़र्ज़ी हस्ताक्षर करके हाजिर दिखा कर जालसाज़ी की। कई अन्य पूर्व पदाधिकारियों के भी फ़र्ज़ी हस्ताक्षर खुद करके व पिछले छह वर्षों की फ़र्ज़ी ऑडिट रिपोर्ट्स, बैलेंस शीटें, आमदन खर्च के फ़र्ज़ी रिकॉर्ड तैयार किये। फिर इस सारे फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों,रिकॉर्ड्स के आधार पर जिला रजिस्ट्रार कार्यालय(फर्म एन्ड सोसाइटीज) से संस्था का जनवरी 2024 में नवीनीकरण करवा कर पदाधिकारी बन बैठे।
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी हर महीने करीब एक लाख रुपये
मेंटेनेन्स चार्ज के नाम पर कॉलोनीवासियों से इकठ्ठा करते हैं लेकिन इसमें से आधा पैसा हड़प जाते,यह धांधली पिछले छह वर्षो से जारी थी। मेंटेनेन्स चार्ज में किये लाखों रुपये के गबन को छिपाने के लिए ही यह फ़्रॉड,गबन,जाल साज़ी व धोखाधड़ी की गई ।