सोनीपत, 26 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालिका से छेड़खानी के मामले में दोषी को 5 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 7 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
शहर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 29 अगस्त, 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी 13 वर्षीय पोती उनके साथ रहती है। 20 अगस्त की रात को वह, उनकी बेटी व पोती रात को कमरे में सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनकी पोती की चीख सुनकर वह उठ गए थे। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा था कि पड़ोस का बंटी उनके कमरे में घुसा हुआ था। वह उनकी पोती के साथ अश्लील हरकत कर रहा था।